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भारत

सीएम गहलोत बोले- यह सच्चाई की जीत: राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कांग्रेस ने कहा- ’नफरत’ के खिलाफ ’मोहब्बत’ की जीत

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’मोदी’ सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हैं। 

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HIGHLIGHTS

  • ’मोदी’ सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हैं। 
supreme court ban on rahul gandhi sentenced over modi surname remark
Rahul Gandhi

नई दिल्ली | देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 

शुक्रवार को ’मोदी’ सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है।

जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि, हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हैं। 

कांग्रेस ने कहा- ’नफरत’ के खिलाफ ’मोहब्बत’ की जीत

अपने प्रिय नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी छा गई है।

वहीं, कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है... सत्यमेव जयते-जय हिंद...

सीएम गहलोत बोले- यह सच्चाई एवं न्याय की जीत

वहीं सीएम अशोक गहलोत ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।

आपको बता दें कि, राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही थी। 

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। डोटासरा ने ट्वीट किया कि ट्रायल कोर्ट के जज ने अधिकतम सज़ा देने में ग़लती की है।  सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि केस में श्री राहुल गांधी की सज़ा पर रोक का निर्णय स्वागतमय है।

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