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राजनीति

अखिलेश की बेटी पर पोस्ट, 3 पर FIR: अखिलेश यादव की बेटी पर भ्रामक पोस्ट, 3 लोगों पर FIR

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कानपुर साइबर थाने में सपा प्रमुख की बेटी अदिति पर भ्रामक पोस्ट को लेकर 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस डिजिटल जांच में जुटी है।

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HIGHLIGHTS

  • अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव पर भ्रामक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज की गई है।
  • कानपुर साइबर थाने में तीन लोगों, भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव को नामजद किया गया है।
  • शिकायत में एडिटेड फोटो और चोरी जैसे झूठे आरोप लगाकर छवि खराब करने का दावा किया गया है।
  • पुलिस ने BNS और IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर डिजिटल फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है।
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कानपुर | समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर सोशल मीडिया पर एक कथित भ्रामक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस मामले में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर साइबर क्राइम थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद 9 जून को वायरल हुई एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई।

उनका आरोप है कि इस पोस्ट के जरिए अदिति यादव की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया गया।

शिकायत में कहा गया है कि 'भारत कुमार पटेल' नाम की एक सोशल मीडिया आईडी से यह पोस्ट साझा की गई थी, जिसमें कई निराधार और अपमानजनक दावे किए गए थे।

एडिटेड फोटो और झूठे आरोप

एफआईआर के अनुसार, पोस्ट में अदिति यादव की एक तस्वीर को एडिट करके इस्तेमाल किया गया।

आरोप है कि इस पोस्ट में उन्हें चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की गई, जो पूरी तरह से मनगढ़ंत और तथ्यहीन है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि इसका मकसद केवल यादव परिवार की सामाजिक और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना था।

शिकायतकर्ता प्रवीण यादव ने अपनी शिकायत में कहा, "सोशल मीडिया के माध्यम से अदिति यादव के खिलाफ झूठी और भ्रामक जानकारी प्रसारित कर उनकी छवि धूमिल करने की एक सोची-समझी कोशिश की गई है।"

किन पर हुई FIR और कौन सी धाराएं लगीं?

साइबर पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन लोगों को नामजद आरोपी बनाया है। इनमें भारत कुमार पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार यादव शामिल हैं।

इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 (पहचान की चोरी) और 336(4) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसके साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66E (गोपनीयता का उल्लंघन) भी लगाई गई है। ये धाराएं साइबर अपराधों से जुड़े गंभीर मामलों में लगाई जाती हैं।

पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है?

मामला दर्ज होने के बाद साइबर क्राइम थाना तेजी से जांच में जुट गया है। पुलिस अब इस पोस्ट के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है।

अधिकारियों का कहना है कि वे वायरल पोस्ट के तकनीकी पहलुओं की गहराई से जांच कर रहे हैं।

डिजिटल फॉरेंसिक जांच का फोकस

पुलिस की टीम संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी जानकारी जुटा रही है। पोस्ट का स्रोत क्या था, इसे किस डिवाइस से और किस लोकेशन से अपलोड किया गया, इन सभी का डिजिटल विश्लेषण किया जा रहा है।

पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह किसी एक व्यक्ति का काम है या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह या अभियान काम कर रहा था।

बढ़ सकती हैं और भी धाराएं

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह अभी शुरुआती जांच है। अगर जांच के दौरान किसी बड़ी साजिश, धोखाधड़ी या संगठित साइबर अपराध के सबूत मिलते हैं, तो मामले में और भी गंभीर धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।

फिलहाल, पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रही है और संबंधित सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रख रही है।

इस मामले ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हस्तियों और उनके परिवारों को निशाना बनाने के चलन को उजागर किया है। जांच के नतीजे यह तय करेंगे कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कानूनी प्रक्रिया कितनी कारगर साबित होती है।

*Edit with Google AI Studio

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